बियर शॉप (Beer Shop) का ऑनलाइन लाइसेंस (License) कैसे निकाले

बियर शॉप का बिज़नस एक बहुत ही अच्छा बिज़नस है, यह ऐसा बिज़नस है जो हर जगह चलता ही है बस दिक्कत यह आती है की यदि आपके पास इसका लाइसेंस नही है तो आप अपना बिज़नस नही कर पाएंगे और भी लाइसेंस न होने के कारन बिज़नस करने पर होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है

बियर की शॉप का लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है अर्थात राज्य सरकार द्वारा ही लाइसेंस दिए जाते है इसलिए हर राज्य की अलग अधिकृत साईट होती है जहां पर जाके आप Beer Shop के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है

आजके इस आर्टिकल में हमारा मुख्य उद्देश्य तीन राज्यों में बियर शॉप खोलने के प्रोसेस को बताने का है

बियर शॉप लाइसेंस इन उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम आपको बतानेगे  पर यदि आप इन तीन राज्यों से नही भी है तो भी चिंता की कोई बात नही है क्योंकि मुख्य प्रोसेस सब राज्य का समान है

Beer Shop के लाइसेंस की बात आती है तो लोग दलालों की सहायता लेते है या करप्शन की सहायता से इसके लाइसेंस को बनवाने का प्रयास करते है

पर यह सबसे ज्यादा गलत तरीका है जब खुद सरकार आपको बियर अथवा शराब की दूकान खोलने की इज़ाज़त दे रही है तो ऐसा कोई काम क्यों ही करना जिससे हमें सरकार के भी खिलाफ हो और लोगों का भी नुक्सान हो

 

Beer Shop ka License
Beer Shop ka License in Hindi 

 

बियर शॉप (Beer Shop) का ऑनलाइन लाइसेंस (License) कैसे निकाले

शराब से जुड़े क़ानून अलग अलग राज्य के अलग अलग है, भारत में पांच ऐसे भी राज्य है जिन्हें  ड्राई स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर शराब का सेवन और शराब की दुकानें का भी होना मना है

मुख्य रूप से हम बारी बारी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य में शराब की दूकान के लिए दूकान का लाइसेंस कैसे ले इसके बारे में चर्चा करेंगे

 

महाराष्ट्र में बियर शॉप का लाइसेंस कैसे बनवाए 

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन होता है पर आवेदन से पहले हमें कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है

  • शराब के लाइसेंस आदि इत्यादि चीज़े राज्य सरकार के अंतर्गत आती है
  • शराब पे GST नही लगता है इसपे VAT लगता है (Value-added tax)
  • इसके आवेदन के लिए महाराष्ट्र सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट से जाके आईडी बना के आवेदन करना पड़ता है
  • शराब की दूकान का लाइसेंस के लिए आपके पास आपका खुदका एक दूकान या किराए का दूकान होना चाहिए
  • यह दूकान कहा है इससे भी बहुत फरक पड़ता है, यह दूकान 180 स्क्वायर फीट का होना चाहिए
  • आपकी दूकान स्कूल और कॉलेज, मंदिर, मस्जिद से कमसे कम 150 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए
  • आपकी दूकान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कमसे कम 500 मीटर की दूरी पर होनी ही चाहिए

 

ज़रूरी दस्तावेज़ और पर्सनल जानकारी

जिस भी व्यक्ति के नाम पर यह लाइसेंस जारी हो रहा है उसके पास कुछ मुख्य दस्ताबेज तो होने ही चाहिए

1) आवेदन कर्ता का फोटो और हस्ताक्षर

2) आवेदक के पहचान के दिए दिए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य है

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस

3) आवेदक के पते का प्रमाण के लिए दिए गए दस्ताबेज में से कोई भी दस्ताबेज मान्य है

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट

4) दूकान का प्रकार क्या है

  • खुद की दूकान
  • साझेदारी

5) यदि आप  कंपनी के लिए लाइसेंस ले रहे है तो आपकी कंपनी किस प्रकार की है

  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए MOA और AOA, रेसोलूशन BOD, चैरिटी कमीशनर से सर्टिफिकेट आदि तैयार रखने है

6) सोलवेंसी सर्टिफिकेट / बैंक गारंटी

  • पहले विकल्प में है की जितनी आपकी लाइसेंस फीस है उसको अपने बैंक में रख कर बैंक से FD बनवा कर प्रूफ के रूप में जमा कर दीजिए
  • अपनी प्रॉपर्टी के दस्ताबेज दिखा कर भी आप बैंक गारंटी की कार्यवाही पूरी कर सकते है, इसके लिए आपको अपने इलाके के तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवाना होगा

7) अपने दूकान और जमीन की जानकारी

  • खुदकी दूकान है तो 7/12 चाहिए
  • प्रॉपर्टी कार्ड से भी काम हो जायेगा
  • किराए की दूकान के लिए 7/12 के साथ मालिक का NOC और लीज अग्रीमेंट भी चाहिए होता है

 

NOC की ज़रुरत कब है

  • यदि आपका दूकान ग्राम पंचायत के अंडर आता है तो NOC चाहिए ही चाहिए
  • और यदि आपका दूकान नगर पालिका के अंदर आता है तो NOC की कोई ज़रुरत नही है

 

महाराष्ट्र में बियर शॉप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

बियर के कई तरह के लाइसेंस होते है हमने नीचे बियर और वाइन को सिविल लोगों को बेचने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया बताया है इसे FL BR2 के नाम से जाना जाता है

STEP 1 : महाराष्ट्र सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है

OFFICIAL WEBSITE

STEP 2 : इस वेबसाइट पर जाके तो आपको एक New User का विकल्प दिखेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है

आपको नीचे दो विकल्प दिख रहे होंगे एक पर फोन का चित्र बना होगा और एक पर कैमरा का चित्र बना होगा

आप दोनों तकीकों से रजिस्टर कर सकते है पर हम आपको विकल्प 1 का चयन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि विकल्प 2 में आपको अपनी सभी ज़रूरी जानकारी भरने के बाद ही रजिस्टर होगा पर विकल्प 1 से हम रजिस्टर करके फिर अपनी जानकारी भर सकते है

 

Maharashtra beer shop license

 

STEP 3 : पहले विकल्प पर टिक करने से आपको ये फॉर्म दिखेगा, आपको सभी ज़रूरी जानकारी डाल देना है, इसके बाद आपका यूजर नाम ही आपकी आईडी होगी और यहाँ पे बनाया गया पासवर्ड आपका पासवर्ड होगा

इन दोनों चीज़ों को कही लिख के रख लीजिये

STEP 4 : आपको इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की एक्साइज सर्विसेज की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है

LINK

STEP 5 : आपको इस वेबसाइट पर लॉग इन का विकल्प दिख रहा होगा उस विकल्प पर क्लिक करिए

STEP 6 : आपसे आपका आईडी और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा

STEP 7 : इसके बाद आपका लॉग इन हो जायेगा

STEP 8 : आपको दायने साइड में List Of Services में जाके F.L.BR2 को चुनना है

STEP 9 : आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा इसमें पूछी गई जानकारियों को आपको भरना है और ध्यान रहे की आप सही जानकारी ही भर रहे हो क्योंकि यह फॉर्म आगे जाके चेक किया जाता है

STEP 10 : पूरा भरने के बाद नीचे दिए गए SUBMIT के विकल्प पर Click कर दीजिए

STEP 11 :  इसके बाद एक दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पर आपको सभी स्कैन किये हुए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने है

बियर की दूकान खोलने का लाइसेंस

 

सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यह मेसेज आ जायेगा जिसका मतलब यह है की आपके डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो चुके है

STEP 12 : इसके बाद आपको 24 रूपए का भुगतान करना है

STEP 13 : उसके बाद आपको नीचे एप्लीकेशन फीस का विकल्प दिखेगा जिसपे जाके आपको 5000 रुपये की एप्लीकेशन फीस पे करना है

लिंक पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा

 

पेमेंट मेथड

 

STEP 14 : आप बिना रजिस्टर किये भी लॉग इन कर सकते है आपको बस PAY WITHOUT REGISTRATION के विकल्प पर Click करना है

STEP 15 : उसके बाद एक और फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको सभी जानकारी भरनी है

बियर की दूकान

 

  • इन जानकारियों में पेमेंट में 5000 रूपए डालने है
  • पेमेंट टाइप में फोरेंग लिकर एंड स्पिरिट (Foreign Liquor And Spirit) डालना है
  • फॉर्म आईडी में FLBR2 डालना है
  • अन्य जानकारियों का चयक आप अपनी जानकारी के हिसाब से कर सकते है बस इन तीन जगह जानकारी भरते हुए आपको ध्यान देना है

STEP 16 : फॉर्म भरके पेमेंट कर देना है और आपके सामने एक और फॉर्म खुलेगा जिससे आप अपने पेमेंट की रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते है

STEP 17 : उस रिसीप्ट को आपको महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर देना है

अपलोड करने के बाद ऑफिशियली आपका पूरा प्रोसीजर पूरा हो चूका है अब आपको बस इंतज़ार करना है

SP Rank Officer की कमीटी द्वारा आपके आवेदन को जांचा जाता है और सभी जानकारी सही होने के बाद आपके लाइसेंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है

स्टेटस चेक : आप इस वेबसाइट पर आकर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते है

यदि आपके लाइसेंस को रिजेक्ट किया जाएगा तो नीचे सभी कारन बताए होंगे, आप रिजेक्ट होने पर अपील भी कर सकते है

आपके लाइसेंस के एक्सेप्ट होने पर आपको लाइसेंस मिल जायेगा पर यह सिर्फ एक साल तक वैलिड रहेगा अगले साल आपको इसको फिरसे रीन्यू करवाना पड़ेगा

यह महाराष्ट्र के अंदर बियर की दूकान खोलने की प्रक्रिया है

 

UP, MP या अन्य किसी राज्य में शराब की दूकान का लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया 

भारत में 5 राज्यों में शराब की दूकान खोलना मना है जिसमे बिहार, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप, गुजरात शामिल है इसके इलावा भी हर देश के अपने क़ानून है पर बेसिक चीज़ों हर राज्य की सामान है

तो आज हम आपको एक साधारण सा प्रोसीजर बताएँगे जिससे आप चाहे तो किसी भी राज्य में शराब की दूकान खोल सकते है यह कुछ मुख्य रूल है जो हर राज्य में माने जाते है इनके इलावा निर्भर करता है की आप किस राज्य में शराब की दूकान खोलना चाहते है

उत्तर प्रदेश में बियर शॉप एक अच्छे बिज़नस के रूप में है क्योंकि यहाँ पर शराब का सेवन बहुत किया जाता है

भारत के कुछ राज्यों में ऑनलाइन मोड की सहताया से लाइसेंस बनवाए जाते है वही कुछ राज्यों में अभी भी ऑफलाइन मोड ही चल रहा है

पर चिंता की कोई बात नही है किसी भी तरह के शराब की दूकान का लाइसेंस आपके राज्य के एक्साइज विभाग से ही बनता है, यदि आपके राज्य में ऑनलाइन प्रक्रिया नही हो रही है तो ऑफलाइन आप गूगल पर सर्च कर सकते है की आपके राज्य का एक्साइज विभाग कहा है और वहां जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते है

 

मुख्य नियम 

यह नियम बीयर बार खोलने के नियम MP और अन्य उन सभी राज्यों के नियम है जहाँ शराब का सेवन किया जाता है

  • आपकी दूकान स्कूल, कॉलेज, किसी भी तरह की धार्मिक जगह और मुख्य रोड से दूर होनी चाहिए
  • आपके पास आपकी दूकान के पूर्ण कागज़ होने चाहिए
  • जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस बन रहा है उसका पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नही होना चाहिए
  • आपका राज्य उन राज्यों में नही आना चाहिए जिनमे शराब को बेचना मना है
  • आपके पास अपनी पर्सनल जानकारी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए

 

शराब की दूकान खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया 

STEP 1 : सबसे पहले आपको आपके राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसियल एप पर जाना है आपको बस गूगल पर अपने राज्य का नाम डाल कर आगे आबकारी (Excise) विभाग डालना है

जिसके बाद आपके सामने कई पेज खुलेंगे उनमे से सबसे पहले पेज पर क्लिक कर लीजिये आप देख सकते है की उस पेज के लिंक में Excise Department शब्द शामिल होगा, बियर शोप खोलने की प्रक्रिया का यह मुख्य भाग है

STEP 2 :  उसके बाद आपको वहाँ पर यदि रजिस्टर का विकल्प दिख रहा है तो रजिस्टर करिये और यदि रजिस्टर की जगह लॉग इन का ही सिर्फ विकल्प दिख रहा है तो लॉग इन पर जाइए और वही आपको रजिस्टर का लिंक भी मिल जायेगा

STEP 3 : रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाकर आपको पूछी गई जानकारी भरना है, वह जानकारी में आपसे आपका एड्रेस और पर्सनल जानकारी से जुडी चीज़ें पूछ सकते है और आपके फोन नंबर के ज़रिये OTP वेरिफिकेशन भी किया जाता है

जिसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जायेगा

STEP  4 : वापस से अपने राज्य की एक्साइज डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट पर जाकर आपको लॉग इन करना है और लॉग इन के लिए अपने बनाए गए आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है

STEP  5 : उसके बाद आपका लॉग इन हो जायेगा और आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमे आपको सर्विस ढूंढनी है और उस सर्विस में FLBR 2  

इनके कोड इस प्रकार है

  • FL – फॉरेन लिकर
  • BR – बियर
  • CL – सेंटीलीटर

आपको इन्ही शब्दों के आगे नंबर देखने को मिल जायेंगे यही देशी शराब या शराब की दूकान खोलने के कोड़ है, यदि आपको दूकान खोलनी होगी तो आपको कोड के बारे में तो जानकारी होगी

STEP  6 : उसके बारे आपका फॉर्म खुलेगा आपको उस फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरना है

STEP 7 : फॉर्म भरके सबमिट करने के बाद या उसी समय पर अवश्य ही आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा सकता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है

STEP  8 : उसके बाद एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है, आपकी एप्लीकेशन फीस 5 हज़ार से 25 हज़ार तक के बीच हो सकती है

हो सकता है की हर राज्य के पेमेंट का मेथड अलग हो, आपको बस सही जानकारी और जहाँ पर पेमेंट का दिया होगा उसके साथ उसके प्रोसीजर को भी बताया होगा

पेमेंट करके आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आपको इंतज़ार करना है अगले 15 से 20 दिन में या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जायेगा या तो रिजेक्ट हो जायेगा

 

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 

STEP 1 : आपको अपने राज्य के आबकारी सेवा केंद्र पर जाना है

STEP  2 : वहां से आपको फॉर्म मिलेगा जिस भी दस्तावेज और जानकारी की ज़रुरत हो दे देनी है

STEP  3 : पूरा भर के दस्ताबेज जोड़ कर आपको उसे सबमिट करना है और एप्लीकेशन की जितनी फीस है उसे ही सबमिट करना है और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको लाइसेंस मिल जायेगा

अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होगा तो आपको लाइसेंस नही मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी

मुख्य बात यह है की आपको किसी भी दलाल या घूस से रूर रहके सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट के साथ दस्तावेज के लिए आवेदन करना है और मिलने के बाद हर साल रीन्यू करवाना पड़ेगा

यदि हर राज्य के मुख्य नीयम और प्रोसीजर है, हो सकता है की आपके राज्य के नियम अलग हो पर यह प्रोसीजर तो फॉलो होगा ही इसके साथ में कुछ अलग से नियम हो सकते है

जो की आपको इसकी ऑफिसियल एक्साइज की साईट पर मिल जायेंगे और साथ में सभी ज़रूरी दस्तावेज के बारे में भी जानकारी मिल जायेंगी जिसकी आवशयकता आपको इस क्रिया के दौरान पड़ेगी

 

FAQs : बियर शॉप का ऑनलाइन लाइसेंस

Q1 : बीयर बार का लाइसेंस कैसे बनाये?

आप जिस भी राज्य के वासी है आपको उस राज्य के आबकारी विभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से आवेदन करना होगा, और सभी प्रक्रिया को सही दस्तावेज के साथ और सभी नियमों का पालन करते हुए फॉलो करना है

जिससे आपको आपका लाइसेंस एक महीने के अंदर आराम से मिल जायेगा

Q2 : क्या शराब और बीयर अलग अलग है?

अंग्रेजी भाषा में शराब को बियर ही कहा जाता है, पर वास्त्तव में शराब में अल्कोहल ज्यादा होती है और बियर में उसकी मात्रा कम होती है

Q3 : भारत में शराब की दुकान लाइसेंस की लागत कितनी है?

आप किस राज्य में दुकान खोलना चाहते है इससे फरक पड़ता है क्योंकि हर राज्य में लाइसेंस की लागत अलग अलग है पर यह 5000 से 25000 के बीच में होता है

Q4 : मैं उत्तर प्रदेश में बीयर शॉप लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

इसके लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट या जिसे हम आबकारी विभाग कहते है उसमे जाके आवेदन करना है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से यह प्रक्रिया ऑफलाइन रूप से होती है

Q5 : मैं भारत में बीयर की दुकान कैसे खोल सकता हूं?

हमने इस पूरे आर्टिकल में भारत में बियर शॉप के लाइसेंस के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया बताई है, भारत में यह प्रक्रिया हर राज्य की अलग अलग होती है और इसके लिए आपके पास सभी सही दस्तावेज होने चाहिए

सरकार शराब की दूकान खोलने के लिए जो नियम बनाई है उनका पालन भी करना अनिवार्य है और सही प्रक्रिया से करने पर आप आराम से शराब की दूकान खोलने के लाइसेंस ले सकते है

 

Conclusion

आजके इस आर्टिकल में हमने महाराष्ट्र राज्य में शराब (बियर शॉप) की दूकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे बनवा सकते है उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की और साथ में और राज्य में शराब की दूकान के लिए लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है इसपे भी नज़र डाला

हमें आशा है की आपको हमारा यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा, हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढने के लिए दिल से शुक्रिया

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