Indian Cyber Law ki Puri Jankari in Hindi main

Cyber Law (2021) : कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डीवीएस के मदत से किये जानेवाले अपराध के लिए छोटे मोठे जुरमाना से लेकर उम्र-कैद तक की सजा दी जा सकती है

दुनिआ भर में सुरक्षित एजेंसी Cyber crime को बहोत ही गंभीर तरह से लेती है ऐसे मामलों में Act 2000 और Act 2008 लागु होते ही है

इसके अलावा इस तरह के मामलों में दूसरे पैहलू को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड सहिंता याने ipc copyright act 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और इसके अलावा आतंकवाद निरोधक कानून भी लागु किये जा सकते है

कुछ मामलों पर भारत सरकार के IT Department के तरफ से अलग अलग जारी किये IT नियम 2000 लागु होते हैकानून में निर्दोष लोग को साजिशन किये शिकायत से सुरक्षित रखने की भी मुनासी व्यवस्था होती है

लेकिन Computer और internet उपभोक्ता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए की उनसे जाने अनजाने में कोई cyber crime या Cyber Law का उलंघन तो नहीं हो रहा है

 

Cyber Law
Cyber Law

 

Indian Cyber Law ki Puri Jankari in Hindi main

आज के लेख में हम जानेंगे की Cyber Law में कौन कौन से चीज़े आते है Cyber crime में कौन कौन से धाराये लगते है और cyber crime की सजा क्या है तो चले समय गवाए बिना Hacking से शुरू करते है

 

1. HACKING (हैकिंग)

हैकिंग का मतलब है किसी भी Computer ,Device ,Informational system या नेटवर्क में unauthorized Entrance करना या किसी DATA का चोरी करना होता है

यह हैकिंग किसी physical access के जरीये हो सकती है या Remote access के जरीये भी हो सकती है | ऐसा जरूरी नहीं है की इस Hacking के प्रक्रिये में विक्टिम के सिस्टम को नुकसान पोहचा ही हो ! यदि विक्टिम के सिस्टम को कोई नुकसान नहीं भी हुआ तो भी घुसपेठ करना cyber law के अंतर्गत आता है जिसके लिए सजा का प्रावधान है

Law of Hacking & Punishment

हैकिंग पर IT Amendment Act, 2008 के धारा 43A ,धारा 66 ,धारा 379 और धारा 406 के तेहद कार्यवाई हो सकती है

और सजा (Punishment) की बात करे तो किसी पर हैकिंग का अपराध साबित होने पर उसे 3 साल की जेल या 5 लाख तक का जुरमाना देना पड़ सकता है

 

2. DATA BREACH ( डाटा की चोरी )

किसी और व्यक्ति, संघटन के किसी भी तकनीकी सिस्टम से निजी या गोपनीय डाटा की चोरी करना याने Data Stolen होता है

अगर किसी संघटना के अंदर तक आप की अधिकारी पोहच है और यदि आप उसे इस्तिमाल करने के लिए authorized है ,लेकिन इसका फायदा आप उस संघटना के अनुमति के बिना करते है तो भी यह Data Breach के अंतर्गत आएगा | Call center, back office जैसे डिपार्टमेंट में भी इस तरह के Data Stolen के केसेस समाने आये है

Law of Data Breach & Punishment

डाटा की चोरी पर IT Amendment Act, 2008 के धारा 43B, धारा 66E, धारा 77C & IPC 379,405,420 और Copyright ACT इसपर लागु होता है

अपराध के गंभीरता के हिसाब से 3 साल की जेल या 2 लाख तक का जुरमाना आप को देना पड़ सकता है

 

3. SHARE VIRUS AND SPYWARE ( वायरस फैलाना )

कंप्यूटर में आये Virus & Spyware के सफाई पर लोग ध्यान नहीं देते है | उनके कंप्यूटर से होते हुए यह वायरस दुसरो तक पोहच जाते है

Hacking,Download कंपनी के अंदुरुनी नेटवर्क,WiFi Connection और Unsecured Flash USB ड्राइव या CD के जरिये भी वायरस फैलते है

वायरस बनाने वाले अपराधी की एक पूरी industry है और उनके खिलाप कड़ी करवाई भी होती है, वैसे आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते है अगर उनके लापरवाई के वजह से किसी के सिस्टम में खतरनाक वायरस पोहच जाये और उन्हें कोई बड़ा नुकसान कर दे

Law of Publish Virus & Punishment

IT Amendment Act, 2008 के धारा 43C ,66 ,IPC 268,| देश की सुरक्षता को खतरा पोहचाने के लिए फैलाये गए विरुसेस पर Cyber law में आतंकवाद से जुडी हई धारा 66F भी लागु होती है जो गैर जमानत धारा है

Virus और Spyware फ़ैलाने पर अलग अलग सजा है जैसे की Cyber War या cyber आतंगवाद से जुड़े अपराध के लिए उम्र कैद और दूसरे मामले में 3 साल की सजा या भारी जुरमाना देना पड़ सकता है

 

4. IDENTITY THEFT ( पहचान की चोरी )

किसी दूसरे व्यक्ति के पहचान से जुड़े डाटा ,गुप्त सुचना इत्यादि की इस्तिमाल करना | याने की किसी और की क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर,पासवर्ड ,आधार कार्ड नंबर ,डिजिटल नंबर ,ईकॉमर्स के पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत पहचान की चोरी कर के ऑनलाइन शॉपिंग करना या उनके बैंक से पैसे निकालना यह एक साइबर अपराध है

जब आप कोई और शख्स होने की आभास देते हुए कोई अपराध करते है तो वे IDENTITY THEFT के दायरे में आते है

Law of identity theft & Punishment 

IT Amendment Act, 2008 के धारा 43,धारा 66C,IPS 419 इत्यादि मुमकिन है और यदि कोई व्यक्ति यह अपराध करता है तो उसे 3 साल की जेल या 1 लाख तक का जुरमाना आप को देना पड़ दे सकता है

 

5. EMAIL SPOOFING & FRAUD ( ईमेल स्पूफ़िंग )

किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल एड्रेस का इस्तिमाल करते हुए किसी गलत मकसद से अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजना इस Cyber law के अंतर्गत आता है

Hacking, phishing, spam, viruses फ़ैलाने के लिए इस तरह के फ्रॉड ज्यादा किये जाते है

इनका मकसद ईमेल पाने वाले को धोका देकर उनकी गोपनीय जानकारी हासिल करना होता है | ऐसी जानकारी में Bank Account Number, Credit card, Facebook, Gmail, eCommerce Websites के पासवर्ड इत्यादि आते है

Law of Email Spoofing fraud & Punishment 

IT Amendment Act, 2008 के धारा 66D, IPS417, 419, 420, 465 के तहेद E-mail Spoofing and Fraud के लिए 3 साल की जेल या जुरमाना है

 

6. P@RN # GRAFY  ( अश्ली ! ल वीडियो ) 

इस श्रेणी के दायरे में ऐसे फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट,ऑडियो जैसे सामग्री आती है जिसकी प्राकृतिक योन हो ! जो नंगेपन पर आधारित हो ! ऐसे सामग्री को इलेक्ट्रिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरीये प्रकाशित करवाने पर पोनग़ाफ़ि निरोधक कानून लागु होता है

जो दूसरे के गंदे वीडियो तैयार कर लेते है या MMS बनाते है और इंटरनेट के माध्यम से उसे दूसरों तक पोहचाते है जैसे की

  • YouTube
  • Facebook
  • Whatsapp

या किसी को उसके मर्जी के बिना गंदे मैसेज कर दिया तो वे भी इसके दायरे में आते है

दोस्तों इसके कुछ अपवाद है जैसे की इस तरह के वीडियो प्रकाशित करना या इंटरनेट के जरीये से दूसरों तक पोहचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना या सुनना अवैध नहीं है लेकिन चाइल्ड वीडियो देखना भी अवैध है

law and Punishment 

IT Amendment Act, 2008 के धारा 66A,IPS 292,293,294,500,506 and 509 लागू है जिसका उलंघन करने पर जुर्म के गंभीरता के लिहाज पर पहले गलती पर 5 साल की जेल या 10 लाख का जुरमाना और दूसरे बार गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक हो सकती है

चाइल्ड वीडियो देखना। बनाना या उसे शेयर करना एक गंभीर क्राइम है जिसके लिए पहले बार अपराध करने पर 5 साल की जेल या 10 लाख का जुरमाना और दूसरे बार करने पर 7 साल की जेल या 10 लाख का जुरमाना अनिर्वाय है 

 

7. Hack OF ( तंग करना )

तंग करना भी cyber law के अंतर्गत आता है | सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे की Facebook, Whatsapp, Instagram जैसे platform पर बच्चो या महिलाओं को तंग करने के मामले ज्यादातर सामने आते रहते ही है

डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना यह cyber law के अंतर्गत आता है | किसी के खिलाप अफ़वाए फैलाना या उसके नाम को बदनाम करना यह सब hack of cyber crime के under आते है

law of Hack of and Punishment 

IT Amendment Act, 2009 के धारा 66A लागु है और इसका उलंघन करने पर उस व्यक्ति को 3 साल की जेल या भारी जुरमाना देना पड़ सकता है

 

conclusion

आज के लेख में हम ने cyber law, cyber security, Indian Cyber laws के संबंधित सभी ACT और उनके कानून से जुड़े अपराध और उन ACT के अंतरगत आनेवाले कानून का उलंघन करने पर क्या सजा है इसकी पूरी जानकारी आप के साथ शेयर करने की कोशिश की है

और उम्मीद करते है की आप जाने-अनजाने में भी इन अपराध को करने की गलती कभी नहीं करोगे क्यों की इसका अंजाम बहोत बुरा है !

यदि आप को आज लेख पसंत आया है तो इसे आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे और उन्हें भी cyber law के बारे में बताये क्यों की इसके बारे में सभी को पता होना बहोत जरूरी है

9 thoughts on “Indian Cyber Law ki Puri Jankari in Hindi main”

  1. मुझे लगता है हैकिंग लॉ के ऊपर बहुत बढ़िया और जल्दी पोस्ट लिखा है। यह अच्छा है।

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  2. sir aapne bahut achchi jankari share ki hai. is article se mujhe bahut kuch seekhne ko mila mujhe is tarah ke article padne ka bahut shok hai aapka bahut bahut dhnyawad

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